मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी आरटीओ चेक पोस्ट फिर से खोलने का आदेश दिया है। ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए जस्टिस विशाल मिश्रा ने यह बड़ा फैसला सुनाया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल पुरानी बसों को हटाने के सरकारी आदेश को सही ठहराया है। जबलपुर सहित पूरे एमपी में 899 खटारा बसें अब सड़कों पर नहीं चलेंगी। जानिए क्या है नया नियम
मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।














